TAX Rule

भवन कर की गड़ना

  1. स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित धनराशि जमा करके बुकलेट प्राप्त करें / नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र 'क' का उपयोग करें |
  2. फॉर्म भरने से पूर्व भली-भाटी पढ़े व अपेक्षित विवरण सही प्रकार से भरें |
  3. भवन / भूखण्ड का नंबर नगर पालिका द्वारा दिया जायेगा |
  4. भवन के कार्पेट एरिया की गड़ना निम्न प्रकार से करें |
    • (अ) कमरे, ड्राइंगरूम, आच्छादित बरामदे की पूरी माप करें, लम्बाई x चौड़ाई
    • (ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कॉरिडोर (लम्बाई x चौड़ाई) का 50 प्रतिशत
    • (स) गैराज (लम्बाई x चौड़ाई) का 25 प्रतिशत
    • (द) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से अच्छादित भाग कार्पेट एरिया का नहीं होगा |
    • भवन का कुल कार्पेट एरिया = अ+ब+स................वर्गफुट
  5. निर्धारित मासिक किराया दर से कार्पेट एरिया के योग को गुणा करें इसे 12 से गुणा करने पर भवन का वार्षिक मूल्य प्राप्त होगा |
  6. कार्पेट एरिया के बजाय आच्छादित छेत्रफल के 80 प्रतिशत भाग के आधार पर वार्षिक मूल्याङ्कन की गड़ना की जा सकती है |
  7. यदि आप भवन में स्वयं रहते हैं तो वर्षक मूल्य में निम्न को घटाए -
    • (क) दस वर्ष तक आयु वाले भवनों में 25%
    • (ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनों में 32.5%
    • (ग) बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में 40%
  8. यदि भवन किराये पर उठाया गया हो तो अवधारित वार्षिक मूल्य में निम्नवत् जोड़ें -
    • (क) यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराण है तो 25 प्रतिशत
    • (ख) यदि भवन दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुरांना है तो 12.5 प्रतिशत
    • (ग) यदि भवन बीस वर्ष से अधिक पुराण है तो यथावत समझा जायेगा |
    सामान्य कर :-
  9. उपरोक्त बिंदु- 6/7/8 में प्राप्त वार्षिक मूल्याङ्कन का -
    • 1) रुपये 900 तक होने पर 10 प्रतिशत सामन्य कर होगा |
    • 2) रुपये 900 से अधिक होने पर 15 प्रतिशत सामन्य कर होगा |
  10. प्रपत्र - 'क' पर आवासीय भवन / भूमि का विवरण अंकित करें |
  11. चालान फॉर्म (पे-इन-स्लिप) में देय भवन कर की धनराशि भरकर नगर पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक में धनराशि नगद / चेक का भुगतान करें तथा बैंक से चलन फॉर्म की "करदाता प्रति" हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर सहित प्राप्त करें और सुनिश्चित रखें | यही कर अदायगी की याशीद होगी | नगद तथा चेक जमा करने के लिए अलग-अलग चालान फॉर्म होंगे |
  12. बैंक में धन जमा करते समय ही प्रपत्र 'क' पर सुचना भरकर जमा करें |बैंक सभी अभिलेखों को नगर पालिका तक पहुचायेगा |
  13. टैक्स सहित विवरण नगर पालिका द्वारा निर्धारित दिनांक तक नगर पालिका में जमा कर दें, अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से व्याज देय होगा |
  14. (क) बिना "प्रपत्र-क" के नगर पालिका / बैंक धनराशि प्राप्त नहीं करेगा |
  15. (ख) नगर पालिका द्वारा निर्धारित दिनांक के उपरान्त बिना 12 प्रतिशत व्याज के नगर पालिका / बैंक धनराशि प्राप्त नहीं करेगा |
  16. यदि "प्रपत्र-क" में गलत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तो रु 1000 तक जुर्माना होगा तथा काम जमा किया हुआ कर उसी दिनांक से 12 प्रतिशत व्याज सहित वसूला जायेगा |
  17. भवन किराये पर देने / रिक्त होने / भवन में निर्माण / पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि होने पर "प्रपत्र-ख" में एक नया विवरण साठ दिनों के भीतर जमा करें |

उदहारण के लिए:-

यदि किसी भवन स्वामी गांधीनगर वार्ड में 8 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर 8 वर्ष पुराने आर०सी०सी० / पक्का भवन में स्वयं निवास करतब हैं तथा भवन में दो कमरे जिसका आतंरिक आयाम कुल 200 वर्गफुट है, एक बरामदा जिसकी माप 100 वर्ग फुट, बालकनी की माप 100 वर्ग फुट है, रसोई की माप 70 वर्ग फुट, एक गैराज जिसकी माप 150 वर्ग फुट व स्नानगृह-शौचालय की माप 70 वर्ग फुट है तो ऐसी दसा में निम्न प्रकार से भवन का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जायेगा-
गांधीनगर वार्ड में आर०सी०सी० / पक्का भवन 8 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर होने की स्थिति में न्यूनतम मासिक किराया दर रु० 0.50 है | (वार्डवार दरें बुकलेट में देखें)

भवन में कारपेट एरिया की गड़ना:-

  • (अ) कमरे, आच्छादित बरामदा की पूरी माप,लम्बाई x चौड़ाई अर्थात दो कमरे 200 वर्ग फुट+बरामदा 100 वर्ग फुट = 300.00 वर्ग फुट
  • (ब) किचन, बालकनी (लम्बाई x चौड़ाई) का 50 प्रतिशत अर्थात,किचन 70 वर्ग फुट + बालकनी 100 वर्ग फुट = 170 वर्ग फुट /2 = 85.00 वर्ग फुट
  • (स) गैराज-(लम्बाई x चौड़ाई) का 25 प्रतिशत अर्थात, गैराज - 100 वर्ग फुट = 100/4 = 25 वर्ग फुट
  • (द) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित बहग की माप नहीं की जाएगी |
इस प्रकार उपरोक्त भवन के वार्षिक मूल्य की गड़ना निम्नवत होगी -
  • वार्षिक मूल्य = कुल कार्पेट एरिया x न्यूनतम मासिक कितया दर x 12 = 410 x 0.50 x 12 = रु० 2460 /-
  • चूंकि भवन स्वामी द्वारा भवन में स्वमं निवास किया जा रहा है अर्थात उक्त भवन में कोई किरायदार नहीं है | साथ ही उक्त भवन 10 वर्ष से काम आयु का है, इसलिए वार्षिक किराया मूल्यांकन में 25 प्रतिशत (-25 प्रतिशत) घटाया जायेगा |
  • वार्षिक किराया मूल्य में 25% घटने पर (2460-615) = रु० 1845 प्राप्त हुआ |
  • अब नियमतः वार्षिक मूल्य रु०900 तक होने पर 10 प्रतिशत सामान्य कर एवं वार्षिक मूल्य रु०900.00 से अधिक वार्षिक मूल्य होने पर 15 प्रतिशत सामान्य कर देय होगा अर्थात वॉरशिक मूल्य रु०1845 का 15 प्रतिशत = रु०276.75 सामान्य कर निर्धारित होगा | इस प्रकार भवन स्वामी द्वारा गृहकर रु०276.75 एवं जलकर रु०276.75 देय होगा | निर्धारित परिधि में पाइप लाइन होने पर ही जलकर देय होगा | इसी प्रकार आवासीय भूखण्ड का भी वार्षिक मूल्य निकलकर कर निर्धारण करते हुए सामान्य कर जमा किया जायेगा |